Nationalओमिक्रोन के खतरे को देख राज्‍य सरकारों ने की सख्‍ती, जाने क्‍या हैं पाबंदियां

ओमिक्रोन के खतरे को देख राज्‍य सरकारों ने की सख्‍ती, जाने क्‍या हैं पाबंदियां

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नई दिल्‍ली। देश में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी सख्‍ती और सतर्कता बढ़ा दी है। एक ओर केंद्र ने ओमिक्रोन के ज्यादा मामले वाले 10 राज्यों (केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब) में केंद्रीय टीमें तैनात की हैं तो वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रबंध किए हैं। इन पाबंदियों में धारा-144 के साथ नाइट कर्फ्यू और ‘वैक्सीन नहीं तो प्रवेश नहीं’ जैसे नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। किसी दूसरे राज्‍य की यात्रा करने वाले लोगों को इन पाब‍ंदियों से अवगत होना चाहिए।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसले किया है जो मंगलवार से लागू होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने बताया कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान धारा-144 लागू रहेगी। यही नहीं राज्य में बाहरी और बड़े समारोहों, डीजे पार्टियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

बीएमसी ने मुंबई के किसी भी बंद या खुले क्षेत्र में नए साल के जश्न कार्यक्रमों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी हुआ और अगले निर्देश तक लागू रहेगा। यह आदेश सभी होटलों, बार, रेस्तरां के साथ-साथ निजी स्वामित्व वाले स्थानों पर लागू रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर रात नौ बजे से सुबह छह बजे के बीच पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।

तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में दो जनवरी तक रैलियों और जन सभाओं पर रोक लगा दी है। यही नहीं लोगों को भीड़ वाले अन्य कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। असम में 26 दिसंबर से रात साढ़े ग्यारह बजे से सुबह छह बजे तक लगाए गए रात्रि कर्फ्यू में 31 दिसंबर की रात को छूट रहेगी। बाकी दिनों में यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 जनवरी तक धारा-144 लागू की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। यही नहीं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा जबकि सार्वजनिक स्थानों पर किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी।

दिल्ली में भी प्रशासनिक सख्ती बढ़ गई है। प्रशासन ने दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले तीन दिनों में दो करोड़ 38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 12,141 लोगों के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा 236 लोगों पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। दुकानदारों को भी कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने और ग्राहकों से कराने को कहा गया है अन्‍यथा उल्‍लंघन पर दुकान को सील किए जाने जैसी चेतावनी जारी की गई है।

हरियाणा सरकार ने रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। हालां‍कि इस दौरान जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं। गुजरात के आठ प्रमुख शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन शहरों में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल हैं। महाराष्‍ट्र में इनडोर शादियों में 100 और आउटडोर समारोह में 250 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।

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