नई दिल्ली। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट से उत्पन्न खतरे के कारण सोमवार को रात 11 बजे से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के मुताबिक, उन सभी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं। डीडीएमए ने कहा कि नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।
कर्फ्यू से छूट पाने वालों में सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी, गर्भवती महिलाएं और मरीज, आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैदल जाने वाले लोग, मीडियाकर्मी और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डा जाने वाले या लौटने वाले लोग शामिल हैं।
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन बसों में केवल छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 290 मामले दर्ज किए गए जब संक्रमण की दर 0.55 प्रतिशत रही। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अनुसार, यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत रहती है, तो एक ‘येलो अलर्ट’ जारी किया जाता है। ‘येलो अलर्ट’ जारी होते ही नाइट कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज बंद करना, मेट्रो ट्रेनों और बसों में बैठने की क्षमता आधी करना, गैर आवश्यक दुकानों और मॉल आदि को बंद करना सहित तमाम प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।