गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर दिल्ली से सटे अपने चार जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने नलसाजी, आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ईगीरी जैसी गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है।
राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा के चार एनसीआर जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण गुरुवार को ही राजधानी के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की थी।
हरियाणा सरकार के दो दिसंबर के आदेश के अनुसार, सभी निर्माण गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, सिवाय नलसाजी कार्यों, आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ईगीरी जैसी गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों और उन गतिविधियों के, जिनकी विशेष रूप से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से अनुमति है और इसे अगले आदेश तक हरियाणा के सभी 14 एनसीआर जिलों में सख्ती से लागू किया जाएगा।
इसके अलावा, हरियाणा के 14 एनसीआर जिलों में मौसम की स्थिति (वायु गुणवत्ता) में सुधार होने तक सभी डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, सीएक्यूएम से मिली अनुमति के तहत आपातकालीन उद्देश्यों के लिये इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसने कहा कि बिजली विभाग हरियाणा के एनसीआर जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और तत्काल कदम उठाएगा ताकि किसी भी उपभोक्ता द्वारा डीजल जनरेटर के उपयोग से बचा जा सके, यहां तक कि आपात स्थिति में भी।” साथ ही कहा कि इन निर्देशों को सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।