
नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान माननीय जज ने आप विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गई एक याचिका पर आप नेता अमानतुल्ला खान का जवाब मांगा है। इसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।
इस आदेश में दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने और उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायाधीश विकास महाजन ने ओखला से आप विधायक को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को तय की गई है। इसके अलावा न्यायाधीश ने निचली अदालत से कहा है कि जब तक उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, आप अपने यहां उस तारीख तक कार्यवाही स्थगित रखें।