लुधियाना। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत ने एक बार फिर से लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख एवं आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस और अन्य आरोपितों के खिलाफ 10 दिसंबर तक गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई पर भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे लेकिन उसके बाद भी किसी भी आरोपित गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता महिला की ओर से एडवोकेट हरीश रहे ढांडा ने बुधवार को अदालत में पेश होकर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद विधायक लुधियाना में पुलिस के संरक्षण में राजनीतिक रैलियां कर रहा है। इससे पहले पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार करने जब भी पुलिस उनके घर गई तो वह नहीं मिले। इस कारण किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि लुधियाना पुलिस ने पिछली 10 नवंबर को विधायक सिमरजीत बैंस व अन्य छह लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस पर अदालत में 18 नवंबर को सुनवाई के लिए विधायक व अन्य को जमानती वारंट जारी किए गए। इसके बावजूद एक भी आरोपित अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे लेकिन इस पर भी पुलिस किसी आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं कर पाई। अब दूसरी बार अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
अदालत के आदेश पर ही विधवा महिला की शिकायत पर थाना डिविजन नंबर छह की पुलिस ने विधायक बैंस और कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और गोगी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था।