जालंधर, ENS: बशीरपुरा टी-प्वांइट के पास रेलवे कॉलोनी से पुलिस ने नाकाबंदी करके 21 जुलाई को होशियारपुर के पुनीत सूद उर्फ गांधी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने पुनीत से 2.93 करोड़ और 3100 अमेरिकन डॉलर के बरामद किए थे। वहीं इस मामले में को लेकर एक माह बाद कोर्ट से पुनीत सूद को बेल मिल गई है। दरअसल, प्रॉसीक्यूशन ने यह कहकर बेल रिजेक्ट करने को लेकर दलील दी कि बरामद कैश ड्रग मनी से जुड़ा है।
प्रॉसीक्यूशन ने दलील दी कि पुनीत का वेस्टर्न यूनियन का लाईसेंस 2017 में खत्म हो गया था, आरोपी ड्रग मनी इधर-उधर करता था। ऐसे में आरोपी को बेल न दिया जाए जांच अभी चल रही है। आरोपी को जमानत मिलने पर वह सबूत मिटा सकता है। वहीं कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस को पुनीत से ना तो ड्रग मनी और ना ही कोई हथियार बरामद हुआ है। बचाव पक्ष के एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेवा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पुनीत के पास अगर वेस्टर्न यूनियन का लाईसेंस नहीं था तो फेमा का उल्लंघन का मामला था।
एडवोकेट मनदीप ने कहा कि पुलिस ने उनके क्लांइट को गलत तरीके से फंसाकर नाके से गिरफ्तारी दिखा दी। बरामद कैश को लेकर पुलिस को शक था तो वह इनकम टैक्स विभाग या अन्य एजेंसी को जांच के लिए बुला सकती थी। उनके क्लांइट के पास बरामद कैश का पूरा हिसाब है। भविष्य में कोई आयकर विभाग से नोटिस आता है तो वह जबाव देंगे। उन्होंने कहा कि बिना कसूर के करीब एक महीने से क्लांइट जेल में है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पुनीत की बेल मंजूर कर दी।