हिसारः हरियाणा के हिसार में शादी समारोह में मैरिज पैलेस में पुलिस पहुंची गई। इस दौरान बारातियों का पुलिस के साथ काफी देर तक विवाद चला। दरअसल, पुलिस ने DJ पर नाच रहे लोगों को साइड किया और DJ संचालक को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने DJ के उपकरण भी जब्त कर लिए। शादी समारोह में आए लोगों की पुलिस के साथ बहस के बाद भी पुलिस ने उनकी एक न सुनी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह कार्रवाई DJ बजाने की एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर की है।
दरअसल, SP ने शुक्रवार को DJ बजाने को लेकर जारी एडवाइजरी पर सख्ती के आदेश दिए थे। इसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर रात 10 बजे के बाद DJ बजाया गया तो कार्रवाई की जाए। लेकिन इस प्रोग्राम में देर रात 1 बजे तक डीजे चल रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। SP शशांक कुमार सावन ने जिला पुलिस के सभी थाना प्रबंधक और चौकी प्रभारियों को आदेश दिए थे कि देर रात तक DJ बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा था कि सभी अपने-अपने एरिया में आने वाले बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट, आदि के मालिकों को निर्देश दें कि 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पूरी तरह पाबंदी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो पहली बार कार्रवाई DJ वाले के खिलाफ होगी। उसके बाद भी नियमों की अवहेलना पाई गई तो होटल/रिजॉर्ट/बैंक्विट हॉल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद पुलिस शादी समारोह में गई और DJ सिस्टम के एम्प्लीफायर और लैपटॉप के पास जाकर साउंड सिस्टम के मालिक का पता किया। DJ संचालक ने अपना नाम दीपू बताया। वह लाइफ लाइन अस्पताल गोदारा पेट्रोल के पंप के सामने वाली गली आजाद नगर का रहने वाला है।
पुलिस कार्रवाई को देखकर मौके पर शादी समारोह में भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस ने DJ संचालक दीपू से DJ बजाने के संबंध में कोई अनुमति दिखाने को कहा। DJ संचालक ने कहा कि उसके पास शादी समारोह में DJ बजाने की कोई अनुमति नहीं है। इसके बाद पुलिस ने DJ संचालक दीपू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रात 1 बजे तक DJ बजाने पर संचालक पर धारा 105 BNSS के प्रावधान के तहत मोबाइल से विडियोग्राफी की गई। पुलिस ने एम्प्लिफायर और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। बिना परमिशन के डीजे बजाने पर धारा 223A, 292 के तहत केस दर्ज कर लिया है।