पंचकूला। एनडीपीएस एक्ट मामले में कोर्ट ने आरोपी को 11 साल की सजा सुनाते हुए 110000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बता दें की क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। जिससे बाद सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने अमरावती के पास नाका लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की तलाशी ली।जिसके बाद आरोपी से 20 किलो 700 ग्राम के करीब गांजा बरामद किया गया जो की कट्टे में मौजूद था।
आरोपी को सुनील कुमार एडिशनल सेशन जज पंचकूला की कोर्ट ने 11 साल की कठोर कारावास व 1 लाख 10000 रुपये जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है तो उसकी 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी।