चंडीगढ़ः पंजाब के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी है। दरअसल, जारी आदेशों में हाईकोर्ट ने चुनावों की वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। बीते दिन भाजपा ने चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच (DB) ने इस याचिका पर सुनवाई की। जहां न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और कीर्ति सिंह की बेंच ने चुनाव प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया।
इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोकना है। इसी के साथ ही पटियाला के मामले में आई शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग को तुरंत कारवाई करने का भी आदेश दिया है। पटियाला में नामांकन के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि कई जगह पर भाजपा के उम्मीदवारों को नामांकन दायर नहीं करने दिया जा रहा। खासतौर पर पटियाला में उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है।
ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी करे। इसको लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी जा चुकी है। वहीं, पटियाला सहित पूरे पंजाब में जहां भी चुनाव हैं उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए जाने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर तुरंत सुनवाई का निर्णय लिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चुनाव में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। इसे बनाए रखने के लिए तथा किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए चुनाव की वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है।