चंडीगढ़: मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने DIL-LUMINATI टूर को लेकर काफी चर्चा में हैं। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि, इस कंसर्ट में ध्वनि सीमा का पालन और परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें अधिकतम ध्वनि स्तर 75 डेसिबल होना चाहिए। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
आयोजकों को हाईकोर्ट में कार्यक्रम की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसके लिए 18 दिसम्बर को पुनः सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थान की सीमा पर शोर के संबंध में ध्वनि मानक को अधिकतम 75 डेसिबल तक बनाए रखा जाए।