नई दिल्ली। जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है।
कानून के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पहले से ही वैलिडेट किए गए बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है। इसके अवाला ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा इनकम टैक्सपेयर बेंगलुरू में सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंस सेंटर (CPC) कार्यालय में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं. यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 28 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिकली फाइल की गई ITR अभी भी आयकर विभाग के पास लम्बित हैं, क्योंकि इनके लिए वैध ITR-V की रसीद नहीं पहुंची है या टैक्सपेयर्स की तरफ से ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया है।